मुख्यमंत्री जन आवास योजना – 2015
आर्थिक दृष्टि से कमजोर ईडब्ल्यूएस (EWS) एवं अल्प आय वर्ग एलआईजी (LIG)
फ्लैट्स का विकासकर्ता द्वारा लॉटरी से आवंटन की आदर्श निर्देशिका
1. योजना का विवरण:
मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग फ्लैट् का विकासकर्ता द्वारा आवासीय योजना का नाम "वी पार्क" सिरसी रोड़, बिंदायका, जयपुर 302041, राजस्थान जो मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के तहत आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग, फ्लैट् का विकासकर्ता द्वारा लॉटरी से आवंटन की सूचना :
| क्र.सं. | विवरण | कमजोर आय वर्ग (EWS) श्रेणी | अल्प आय वर्ग (LIG) श्रेणी |
|---|---|---|---|
| 1 | रेरा पंजीयन क्रमांक | RAJ/P/2026/5154 | |
| 2 | योजना में फ्लैट् की संख्या | 126 | 462 |
| 3 | योजना में फ्लैट् का क्षेत्रफल (सुपर बिल्टअप वर्गफीट में) | 475.88 Sq Ft | 1048.20 Sq Ft |
| 4 | आवंटन दर | 3900 (प्रति वर्गफीट सुपर बिल्टअप एरिया पर) | |
| 5 | विकासकर्ता का नाम एवं कार्यालय का पता | जे.पी.आर पार्क इंफ़्रा एलएलपी, पांचवीं मंजिल, कार्यालय संख्या 13-14, सनी मार्ट, न्यू आतिश मार्केट, जयपुर, राजस्थान | |
| 6 | वेबसाईट | www.vparkinfraprojects.in | |
| 7 | संपर्क नं. | 9785807000 | |
2. आवंटन की प्रक्रिया:–
3. लॉटरी हेतु आवेदन करने की पात्रता:
| क्र.सं. | विवरण | कमजोर आय वर्ग (EWS) श्रेणी | अल्पआय वर्ग (LIG) श्रेणी |
|---|---|---|---|
| 1 | योजना में फ्लैट् की संख्या | 126 | 462 |
| 2 | योजना में फ्लैट् का क्षेत्रफल सुपर बिल्टअप एरिया | 475.88 वर्गफीट (लगभग) | 1048.20 वर्गमीटर (लगभग) |
| 3 | (i) परिवार की प्रतिवर्ष की आय सीमा (रूपये) | 3,00,000/– तक प्रतिवर्ष | 3,00,000/–से 6,00,000/– तक प्रतिवर्ष |
| (ii) फ्लैट् कि आवंटन दर रूपये प्रति वर्गफीट | 3900/– प्रति वर्गफीट (सुपर बिल्टअप एरिया पर) | ||
| (iii) पंजीकरण राशि प्रति फ्लैट | 31000/– | 51000/– | |
| राजस्थान सरकार के विभागों एवं राजकीय उपक्रमों के कर्मचारी | अनु. उपजाति | अनु. जाति | विक लांग | अधिस्वीकृत पत्रकार | सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है) | अनारक्षित श्रेणी | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| शहीद सैनिक की विधवा या शहीद की आश्रित | सैनिक विकलांग | अन्य सैनिक | ||||||
| 10% | 6% | 9% | 5% | 2% | 10% | 58% | ||
- आरक्षित वर्ग के आवेदन पत्र पर्याप्त संख्या में प्राप्त नहीं होने पर उस वर्ग के शेष फ्लैटो का आवंटन अनारक्षित श्रेणी के उसी आय वर्ग के आवेदकों को किया जावेगा
- राज्य सरकार/उपक्रमों/राजकीय कम्पनियों की नियमित रूप से चयनित कर्मचारी जो कि वर्तमान में प्रोबेशन पर है वे भी इस हेतु पात्र होंगे, बशर्त कि आवेदक स्वयं की तथा पति/पत्नि एवं आश्रित की आय के आधार पर निर्धारित श्रेणी/श्रेणियों के अनुसार पात्रता रखता हो।
- जो व्यक्ति राजस्थान सरकार/राजकीय विश्वविद्यालय/राज्य के स्थानीय निकायों व राजस्थान सरकार के उपक्रमों के अधीनस्थ कार्यरत हैं उन्हीं को राज्य कर्मचारी के वर्ग में माना जायेगा। ऐसे व्यक्तियो को अपने नियोजक / विभागाध्यक्ष का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। केन्द्रीय सरकार एवं केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए आरक्षित फ्लैटों के लिये आवेदन हेतु पात्र नही होंगें।
- अनु. जाति/अनु. जनजाति के सदस्य वह व्यक्ति है, जो राजस्थान की जनगणना में अनु. जाति एवं अनु. जनजाति के रूप में सूचीबद्ध है। ऐसे व्यक्तियो को राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
- विकलांग व्यक्ति वे हैं, जो शारीरिक अयोग्यता के कारण विकलांग हो चुके है, तथा राज्य सरकार के प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र ही मान्य होगा।
- अधिस्वीकृत पत्रकार वे है, जिन्हें राजस्थान सरकार/भारत सरकार की प्राधिकृत संस्था द्वारा अधिस्वीकृत पत्रकार की मान्यता दी गई हो।
- सैनिक का अर्थ थल, जल, वायुसेना (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ एवं सी.आर.पी.एफ.) में कार्यरत अथवा इन सेवाओं से सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी एवं उनके परिवार में पति, पत्नी/पुत्र व उस पर आश्रितों से है।
- आवेदक जिस सैनिक के परिवार के सदस्य होने का कथन करता है उस परिवार से केवल मात्र एक आवेदक ही आवेदन कर सकता है।
- सैनिक कोटे में आरक्षित फ्लैटों हेतु सैनिक स्वयं आवेदक होने की स्थिति में उसके परिवार का कोई सदस्य उक्त आरक्षित कोटे हेतु आवेदन का पात्र नहीं होगा।
- सैनिक को पूर्व में किसी यू.आई.टी./जविप्रा की किसी आवासीय योजना में आरक्षित कोटे से कोई फ्लैट् आवंटन होने की स्थिति में वह/परिवार का सदस्य फ्लैट् आवंटन हेतु आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
- मृतक सैनिक के परिवार से केवल परिवार का एक ही सदस्य आरक्षित कोटे हेतु आवेदन कर सकता है। एक से अधिक सदस्यों द्वारा आवेदन करने की स्थिति में आवेदनपत्र निरस्त कर दिये जावेगें।
- सैनिक कोटे में आरक्षित फ्लैट् हेतु आवेदक को परिशिष्ट प्रारूप अनुसार 50/–रू. के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर प्रमाणित अतिरिक्त शपथपत्र संलग्न करना आवश्यक है।
- सैनिक श्रेणी (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है।) के लिये आरक्षित फ्लैटों का आवंटन उनके मध्य निम्नांकित प्राथमिकता के आधार पर किया जावेगा। इसके लिये सम्बन्धित श्रेणी सम्बन्धी प्रमाणपत्र लगाया जाना आवश्यक है। (अ) उन सैनिकों की विधवायें एवं आश्रित जिनकी मृत्यु देश की सीमा की रक्षा करते हुये हुई हो। (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ एवं सी.आर.पी.एफ.) (उन कार्मिकों की विधवाएं एवं आश्रित जिनकी मृत्यु ड्यूटी निष्पादन के दौरान हुई हो।) (ब) विकलांग सैनिक (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ एवं सी.आर.पी.एफ.) (स) अन्य सैनिक (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ एवं सी.आर.पी.एफ.) (द) निर्मित आवासों में सुपर बिल्ट अप क्षेत्रफल निम्न प्रकार है:–
| विवरण | कमजोर आय वर्ग (EWS) श्रेणी | अल्प आय (LIG) श्रेणी |
|---|---|---|
| निर्मित सुपर बिल्टअप एरिया | 44.21 वर्गमीटर (लगभग) | 97.38 वर्गमीटर (लगभग) |
| निर्मित कारपेट एरिया | 20 वर्गमीटर (लगभग) | 59.79 वर्गमीटर |
- निर्मित क्षेत्रफल के फ्लैट्स का प्लिन्थ एरिया, कॉमन सुविधा यथा लॉबी आदि का समानुपातिक क्षेत्रफल एव बालकानी का 50 प्रतिशत क्षेत्रफल सम्मिलित है।
4. आवेदन की सामान्य शर्तें:
5. फ्लैट् के आवेदन फार्म निरस्त करने से संबंधित बिन्दु:
- मूल आवंटन/मांग पत्र।
- बैंक विवरण की प्रति।
- आवासीय पता परिवर्तन की स्थिति में आवास प्रमाण।
6. लॉटरी में सफल होने पर आवंटन प्रक्रिया:
- शपथपत्र (निर्धारित प्रपत्र में) एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र (समस्त आवेदकों के लिए),
- जन्मतिथि का प्रमाणपत्र (वोटर आई.डी./आधारकॉर्ड/ड्राइविंग लाईसेंस/पासपोर्ट/अंकतालिका आदि में से कोई भी)
- आधार कार्ड की प्रमाणित प्रति / यदि आधार कार्ड ना होने की स्थिति में आधार कार्ड का पंजीकरण नम्बर अंकित करना होगा। आधार कार्ड आने पर उसका नम्बर प्राधिकरण के जोन कार्यालय में अपडेट कराना होगा। (समस्त आवेदकों के लिए)।
- सकल वार्षिक आय वित्तीय वर्ष 2020–21 को प्रमाणपत्र (बिना कटौती के), (स्वयं, पति/पत्नी एवं आश्रित की आय को सम्मिलित करते हुए), (समस्त आवेदकों के लिए)
- आरक्षित फ्लैटों के सफल आवंटी को संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी की प्रमाणित / सत्यापित प्रति यथा Govt. प्रमाणपत्र Employee / SC / ST / Handicap / Accredited Journalist / Soldier
| S.No. | Installment Name | Installment amount in Precentagge |
|---|---|---|
| 1 | Booking amount | 10% |
| 2 | On Beginning of Excavation | 10% |
| 3 | On Completion of RAFT | 10% |
| 4 | On Slab casting of Basement | 10% |
| 5 | On Ground Floor casting | 10% |
| 6 | On 3rd Floor casting | 10% |
| 7 | On 8th Floor casting | 10% |
| 8 | On 13th Floor casting | 10% |
| 9 | On 18th Floor casting | 10% |
| 10 | On completion of tile work of said flat | 5% |
| 11 | On offer of possession | 5% |
| Total | 100% |
Extra Charges
1. Club house - 150 rs per sq ft
2. Basement Car Parking - 2,50,000 /-
3. Stilt Car Parking - 3,00,000/-
7. असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि की वापसी:
8. अन्य महत्वपूर्ण शर्तें:
सीएम जन आवास योजना में आवंटित किए जाने वाले मकान
| उपलब्ध फ्लैट | फ़्लैट क्षेत्रफल | मूल कीमत | पंजीकरण राशि |
|---|---|---|---|
| 1 BHK | 450.00 Sq.Ft. | ₹23,00,000* | ₹66,000 |
| 2 BHK | 1050.47 Sq.Ft. | ₹44,00,000* | ₹96,000 |
✅ आवेदन समाप्त
✅ आवेदन की अंतिम तिथि - 2026
आवंटन की तिथि - 2026
✅ केन्द्रीय व राज्य कर्मचारियों, कॉर्पोरेट्स एवं प्रवासी राजस्थानवासियों के लिए 1 लाख रुपये तक की विशेष छूट |
सभी प्रमुख बैंको द्वारा अनुमोदित
Project 3D Views
आवेदन निर्देशिका
मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अंतर्गत विकसित, वी पार्क Yojana एक ऐसा आवासीय प्रोजेक्ट है जो बेहतरीन लोकेशन, आधुनिक सुविधाओं और सुविचारित प्लानिंग का संगम है। यहाँ रहने वालों को न सिर्फ आरामदायक घर मिलते हैं, बल्कि एक बेहतर जीवनशैली का अनुभव भी मिलता है।⸻
- उत्कृष्ट स्थान (Prime Location)
वी पार्क Yojana को जयपुर के सबसे तेज़ी से विकसित हो रहे क्षेत्र Bindayaka, Sirsi Road पर विकसित किया जा रहा है। परियोजना की लोकेशन अपने आप में इसकी सबसे बड़ी विशेषता है —
- 120 फीट चौड़ी मुख्य सड़क पर स्थित।
- पास में ही बन रही है European Theme High Street Market, जो एक प्रमुख व्यावसायिक केंद्र होगी।
- Subodh School का नया कैंपस परियोजना के ठीक सामने आ रहा है।
- 40 एकड़ में फैला Central Park निकट ही स्थित है, जो हरियाली और खुला वातावरण प्रदान करता है।
- आस-पास प्रसिद्ध शैक्षणिक और व्यावसायिक संस्थान जैसे —
- Arya Medical College
- Manipal University
- Jaipur Dental College
- Dharav High School (DPS)
- D-Mart एवं Decathlon
- परियोजना के पास ही स्थित Mahindra SEZ (Special Economic Zone) क्षेत्र को अतिरिक्त बढ़त देता है —
- रोजगार एवं व्यावसायिक अवसरों में वृद्धि
- संपत्ति मूल्य में वृद्धि की संभावनाएँ
- कार्यस्थल के नज़दीक रहने की सुविधा
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- परियोजना का स्वरूप (Project Configuration)
वी पार्क Yojana में कुल 3 ब्लॉक प्रस्तावित हैं — Block A, Block B और Block C, जिन्हें आधुनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है।
Block A
- Ground एवं First Floor: आधुनिक Commercial Shops
- Second Floor से 13th Floor तक: कुल 156 1 BHK Flats
Block B और Block C
- कुल 396 विशाल 2BHK Flats, जो आधुनिक परिवारों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए जा रहे हैं।
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- आधुनिक सुविधाएँ (World-Class Amenities)
परियोजना में न सिर्फ आवास, बल्कि एक सम्पूर्ण जीवनशैली प्रदान करने का लक्ष्य है।
- Basement: Badminton Court
- Ground Floor: Multipurpose Hall with Lawn एवं Kids Play Area
- 19th Floor: Premium Clubhouse जिसमें —
- Yoga & Aerobics Studio
- Gym
- Indoor Games Zone
- Ladies Lounge
- Senior Wellness Hub
- Terrace Floor:
- Multi Sports Arena
- Swimming Pool
- Open-to-Sky Café
- Pet Park
- Open Kids Play Area
यह विशेषताएं V Park योजना को एक सामर्थ्यशाली आवासीय इमारत बनाती हैं और निवासियों को आरामदायक और आनंददायक रहने का अनुभव प्रदान करती हैं।
- आवेदक की आयु आवेदन तिथि को 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
- आवेदन फार्म में आवेदक को अपना स्वयं का आधारकार्ड का अंकन करना अनिवार्य है। यदि आधार कार्ड न होने की स्थिति में आधार कार्ड का पंजीकरण नम्बर अंकित करना होगा। आधार कार्ड आने पर उसका नंबर अपडेट कराना होगा।
- किसी संस्था/ कम्पनी के नाम से भरा गया आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- आवेदक को आवेदन पत्र भरते समय अपना पैन कार्ड नंबर एवं आधार कार्ड नंबर का अंकन करना अनिवार्य होगा।
- आवेदन पत्र में आवेदक के द्वारा दिये गये पते पर ही पत्र व्यवहार किया जावेगा।
- आवास केवल रिहायशी प्रयोजन हेतु प्रयोग में लिये जावेंगे। आवास में आवंटी किसी प्रकार का निर्माण नहीं करा सकेगा एवं अन्य कोई अनाधिकृत/ वाणिज्यिक उपयोग कर सकेगा। किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर विकासकर्ता/ फर्म द्वारा नोटिस जारी कर एवं सुनवाई के उपरांत आवास का आवंटन निरस्त करने के समस्त अधिकार होंगे।
- निर्धारित अवधि में आवेदन प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को वरीयता क्रमानुसार सम्मिलित किया जायेगा एवं सफल आवेदकों की सूची विकासकर्ता/ फर्म द्वारा जारी की जायेगी।
- आवेदक अपने पत्राचार के पते में परिवर्तन की सूचना विकासकर्ता/ फर्म के पते पर देगा। पते में परिवर्तन की सूचना नहीं देने अथवा आवेदक की गलती से पत्र आवेदन को प्राप्त नहीं होने की दशा में विकासकर्ता/ फर्म द्वारा कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। पता परिवर्तन कराते समय वांछित दस्तावेजों की छाया प्रतियों के साथ वरीयता क्रम/ फार्म क्रमांक अवश्य लिखें। विकासकर्ता/ फर्म द्वारा पता परिवर्तन की स्वीकारिता के पश्चात् ही परिवर्तन मान्य होगा। अतः आवेदक को परामर्श है कि इस संबंध में विकासकर्ता/ फर्म से सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्यालय से पता परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करनी होगी।
- आवेदक द्वारा ऐसे स्थान जहां सामान्यजन का प्रवेश वर्जित हो, का पता अंकित करने की स्थिति में विकासकर्ता/ फर्म द्वारा किये गये पत्राचार तथा उनकी प्राप्ति में होने वाले विलम्ब अथवा पत्राचार प्राप्त होने के लिये विकासकर्ता/ फर्म के संबंधित कार्यालय के सम्पर्क में रहना होगा।
- विकासकर्ता/ फर्म द्वारा आवास का निर्माण पूर्ण होने की सूचना प्रेषित करने पश्चात् आवास का कब्जा लेने में विलम्ब करने पर आवंटी द्वारा रख-रखाव शुल्क का भुगतान करना होगा।
- आवंटन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों/आदेशों/उप-बधों/परिपत्रों के तहत होगा। विकासकर्ता/ फर्म नियमों, आदेशों एवं परिपत्रों के परिपेक्ष में आवंटन नियमों में परिवर्तन करने के लिये पूर्णतः सक्षम होगी और ये पंजिकृत आवेदकों/ आवंटियों के लिये पूर्णतया लागू होगें।
- आवेदन राशि ऑनलाइन, आधिकारिक वेबसाइट द्वारा ही स्वीकार की जायेगी। किसी प्रकार का कोई नगद लेन-देन स्वीकार्य नहीं होगा। विकासकर्ता/ फर्म द्वारा निर्धारित विक्रय मूल्य के अलावा किसी भी व्यक्ति या प्रतिनिधि को किसी भी प्रकार के लेन-देन के लिये अधिकृत नहीं किया गया है।
- फ्लैट का कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् एक वर्ष की अवधि में फ्लैट में निवास करना अनिवार्य होगा।
- आवंटन प्रक्रिया द्वारा जो भी आवंटन होंगा, उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।
- जन आवास योजना के प्रावधानों में राज्य सरकार द्वारा किये गये संशोधनों के प्रावधान लागू होंगे।
- परियोजना से सम्बधिंत सामान्य क्षेत्रों के उपयोग, मरम्मत, देखभाल तथा सम्मिलित सेवाओं जैसे जीना (स्टेयर केस, लिफ्ट), बगीचें, पार्किंग, सामुदायिक भवन एवं पानी, बिजली, सीवरेज, खुले स्थान इत्यादि के प्रयोग तथा रख-रखाव के लिये प्रत्येक आवंटी को आवंटियों की एक पंजीकृत संस्था (रजिस्टर्ड सोसाइटी)/ कम्पनी द्वारा निर्धारित संस्था का सदस्य होना अनिवार्य होगा। इस बाबत फ्लैट का कब्जा लेने से पूर्व विकासकर्ता/ फर्म द्वारा निर्धारित राशि जमा करवानी होगी, जो कि सोसायटी के गठन होने पर सोसायटी के बैंक खाते में स्थानान्तरित की जावेगी। भविष्य में सोसायटी द्वारा रख-रखाव हेतु मांगी गई राशि आवंटी द्वारा जमा करानी होगी। रख-रखाव का खर्चा आवंटी द्वारा वहन किया जावेगा। इस आशय की अण्डरटेकिंग देने पर ही आवंटी को आवास का कब्जा दिया जावेगा।
- इस योजना में कुल प्राप्त आवेदन पत्रों में से वर्गानुसार विकल्पानुसार उपलब्ध आवासों की संख्या के बराबर सफल आवेदकों द्वारा वरियता निर्धारित की जावेगी। असफल रहे आवेदकों को उनकी जमा आवेदन राशि का रिफण्ड (बिना ब्याज) 10 कार्य दिवस में लौटाया जायेगा ।
- किसी नुकसान होने या वस्तुओं के चोरी चले जाने से बचने की दृष्टि से, निम्नांकित फिटिंग/ फिक्सचर आदि का कार्य विकासकर्ता/ फर्म द्वारा आवंटी को कब्जा देने की वास्तविक तारीख से एक माह के भीतर पूर्ण किया जायेगाः- विद्युत/फिटिंग/फिक्सचर सेनेटरी फिटिंग।
- आवंटित किये जाने वाले प्रस्तावित डिजाईन/ स्पेसिफिकेशन/ साईज आदि में परिवर्तन किये जाने का विकासकर्ता/ फर्म को पूर्ण अधिकार होगा।
- इस आवेदन पत्र में वर्णित शर्तां के अलावा किसी ब्रोकर/सेल प्रतिनिधि द्वारा किया गया कोई भी वायदा/ कमिटमेंट लागू नहीं होगा।
- आवेदक के विधिक उत्तराधिकारी/ मुख्यारआम तथा अन्य विधिक प्रतिनिधि इस आवेदन पत्र में विर्णित शर्तां की पालना हेतु बाध्य होंगे।
- आवेदक को आवेदन से पूर्व परियोजनाओें एवं प्रचलित नियमों की पूर्ण जानकारी प्रदान की जायेगी। सफल आवेदकों की कोई शिकायत मान्य नहीं होगी।
- विकासकर्ता द्वारा विक्रयपत्र निष्पादित करवाया जायेगा।
- आवंटित फ्लैट् का विकासकर्ता द्वारा आवंटी के नाम आवंटित फ्लैट् का आवंटन पत्र तैयार कर उपलब्ध करवाया जावेगा।
- आवंटनकर्ता द्वारा आवंटियों को लिखित में विक्रयपत्र निष्पादन की सूचना, देय स्टाम्पस की राशि, नियमन राशि इत्यादि का विवरण अवगत कराते हुए सुचना दी जाएगी
- आवंटी को विक्रय पत्र पंजीयन का खर्च स्वयं वहन करना होगा। आवंटनकर्ता विक्रय पत्र जाएग पंजीयन की शर्तों से बाध्य रहेगा।
- जीएसटी एवं अन्य कर(टैक्स) फ्लैट के विक्रय मूल्य से अलग देय होगा ।
| S.No. | अतिरिक्त शुल्क | राशि |
|---|---|---|
| 1. | Club House Infrastructure | Rs.150/- per sq ft |
| 2. | Stilt-covered Car Parking | Rs.3,00,000/- |
| 3. | Basement 1 Car Parking | Rs.2,50,000/- |
| 4. | Basement 2 Car Parking | Rs.2,00,000/- |
| 5. | GST and Stamp Duty | As per govt norms |
| Sr. No | Block | Construction Status |
|---|---|---|
| 1. | A Block | राफ्ट का कार्य पूर्ण हो गया है। (30% Demand) |
| 2. | B Block | राफ्ट का कार्य पूर्ण हो गया है। (30% Demand) |
| 3. | C Block | निर्माण कार्य शुरू हो गया है |
•सेलेबल एरिया में बदलाव (प्लस/माइनस) होने की स्थिति में प्रति वर्ग फुट के हिसाब से लेनदेन किया जाएगा।
विशेष छूट:
| Sr. No | Unit Type | Discount |
|---|---|---|
| 1. | Studio | ₹50,000 की विशेष छूट। |
| 2. | 3 BHK | ₹1 लाख की विशेष छूट। |
CONSTRUCTION LINK PLAN: BLOCK – A
| S.No. | INSTALLMENT NAME | Amount in % of Agreement |
|---|---|---|
| 1. |
Booking Amount (To be paid within 7 days of allotment) |
10% |
| 2. | On Beginning of Excavation | 10% |
| 3. | On Completion of RAFT | 10% |
| 4. | On Slab casting of Basement-2 | 10% |
| 5. | On Slab Casting of Ground Floor | 10% |
| 6. | On Slab Casting of Second Floor | 10% |
| 7. | On Slab Casting of Fifth Floor | 10% |
| 8. | On Slab Casting of Eight Floor | 10% |
| 9. | On Slab Casting of Thirteen Floor | 10% |
| 10. | On completion of Tile work of said flat | 5% |
| 11. | On offer of Possession | 5% |
| Total | 100% |
CONSTRUCTION LINK PLAN: BLOCK – B & C
| S.No. | INSTALLMENT NAME | Amount in % of Agreement |
|---|---|---|
| 1. |
Booking Amount (To be paid within 7 days of allotment) |
10% |
| 2. | On Beginning of Excavation | 10% |
| 3. | On Completion of RAFT | 10% |
| 4. | On Slab casting of Basement-2 | 10% |
| 5. | On Slab Casting of Ground Floor | 10% |
| 6. | On Slab Casting of Third Floor | 10% |
| 7. | On Slab Casting of Eight Floor | 10% |
| 8. | On Slab Casting of Thirteen Floor | 10% |
| 9. | On Slab Casting of Eighteen Floor | 10% |
| 10. | On completion of Tile work of said flat | 5% |
| 11. | On offer of Possession | 5% |
| Total | 100% |